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पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना
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केंद्रीय शिक्षा योजना – प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, जो छात्र IIM, IIT, IIIT और NIT जैसे बेहतरीन संस्थानों में उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, वे आकर्षक और सुविधाजनक एजुकेशन लोन ले सकते हैं। ये लोन ट्यूशन फीस, हॉस्टल का खर्च, किताबें और पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्चों को कवर करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि होनहार छात्र बिना किसी आर्थिक परेशानी के विश्व-स्तरीय शिक्षा पा सकें। आसान प्रोसेसिंग, अच्छी ब्याज दरों और भविष्य की कमाई की क्षमता के हिसाब से लोन चुकाने के विकल्पों के साथ, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया छात्रों को भारत के शीर्ष संस्थानों में उनके शैक्षणिक और करियर लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है।
“पीएम-विद्यालक्ष्मी” (पीएमवी), एक विशेष शिक्षा ऋण योजना है, जिसमें मैरिट चैनल के माध्यम से शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यू.एच.ई.आई) में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों को संपार्श्विक-रहित और गारंटी-रहित ऋण प्रदान किया जाता है। यह शिक्षा ऋण उन छात्रों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने अपनी स्वयं की योग्यता से संलग्न सूची के अनुसार भारत में 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यू.एच.ई.आई) में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। इस योजना के अंतर्गत सभी आय वर्ग परिवार वाले छात्र लाभ उठाने हेतु पात्र होंगे।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
अधिकतम ऋण राशि |
कोई सीमा नहीं |
संपत्ति |
कुछ नहीं |
गारंटी |
कुछ नहीं |
ब्याज छूट |
- रु.4.50 लाख तक की आय हेतु 100% |
- रु.4.5 लाख से 8 लाख तक की आय हेतु 3% |
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शिक्षा ऋण खाते में सीबीडीसी माध्यम से भुगतान |
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क्रेडिट गारंटी |
75% तक Rs.7.50 लाख |
कितनी संस्थाएँ कवर की गई हैं |
860 (सभी पाठ्यक्रम) |
वितरण का तरीका |
विध्यालक्ष्मी पोर्टल एकीकरण के माध्यम से डिजिटल |
नोट : विस्तृत विवरण परिशिष्ट II के रूप में संलग्न हैं
सभी शाखाओं /क्षेत्रीय कार्यालयों / आरएलपी / कार्यालयों से अनुरोध है कि उपरोक्त योजना को ध्यानपूर्वक नोट करें तथा इस योजना के तहत अधिकतम संख्या में ऋण प्रस्तावों को संग्रहीत करने के लिए कार्यनीति तैयार करें.

